Breaking: Collector served notice to PWD SDO

खाने-पीने की दुकानों पर मालिक-मैनेजर का नाम लिखना होगा अनिवार्य

उत्तरप्रदेश

मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग के साथ की बैठक दिए आदेश

कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन होगा

लखनऊ I
तिरुपति मंदिर के प्रसादम् में जानवर की चर्बी मिलने की खबरों के बीच यूपी सरकार ने खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को यह आदेश दिए।
मंगलवार को योगी ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की। सीएम ने कहा- प्रदेश की सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
नए आदेश के मुताबिक, खान-पान केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। पूरे रेस्टोरेंट में CCTV लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क-ग्लव्ज पहनना जरूरी होगा।
इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट अनिवार्य की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।