थाना क्षेत्र के केंवरा ग्राम में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मिली लाश के मामले का रहस्योद्घाटन करते हुए पुलिस ने विधि विरुद्ध दो बालिका सहित चार लोगों को पकड़ा है। मृतक द्वारा बालिका के साथ छेड़छाड़ करने पर सभी ने मिलकर उसकी बेदम पिटाई की फिर रस्सी से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को वार्ड पंच विक्रम सिंह निवासी कटईपारा केंवरा से थाना प्रतापपुर पुलिस को सूचना दी कि संजय उर्फ मिथुन उम्र 35 वर्ष ग्राम चन्देली, थाना प्रतापपुर जो करीब पांच वर्षो से मोहल्ले के भगमेन कोरवा के घर में रहकर मजदूरी का काम करता था उसका शव एक मई की रात संदेहास्पद स्थिति में भगमेन कोरवा के घर के बगल में स्थित आम पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ा है। उसकी गर्दन में नायलोन की रस्सी से फंदा लगा है। गर्दन सहित पीठ एवं शरीर में अन्य जगह चोट के निशान हैं।
मामले की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने एएसपी संतोष महतो, एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम, एफएसएल, डाग स्क्वायड सहित प्रतापपुर पुलिस को मौके पर भेजते हुए भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलन करने के निर्देश दिए। घटना स्थल पर पहुंची टीम के द्वारा शव पंचनामा के बाद उसका पीएम कराया गया। पुलिस ने परिजन व ग्रामीणों से पूछताछ की। मृतक की मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत होने से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें डाक्टर के द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक लेख किए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की विवेचना के दौरान संदेही भगमेन कोरवा से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अपने भाई खीरू एवं अपनी दो नाबालिग लड़कियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दी है। आरोपित ने बताया कि संजय उर्फ मिथुन करीब चार पांच वर्षो से इसके घर में रहता था जो शराब पीकर अक्सर घर में झगड़ा विवाद करते रहता था। 30 अप्रैल की शाम को खीरू घर आया था। खाना खाकर देर रात खीरू वहीं सो गया। रात करीब 10.30 बजे बड़ी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उठे तो देखा कि संजय गलत इरादे से लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींच रहा था। इससे नाराज होकर महिला भगमेन, खीरू एवं दोनों नाबालिग लड़कियों ने मिलकर संजय की हाथ मुक्का, लात एवं डंडा से मारपीट की। इसके बाद घर में मवेशी बांधने के लिए रखे नायलोन की रस्सी ने संजय की गर्दन को फंसा कर खींच दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। संजय के सिर में रस्सी का फंदा बनाकर छोड़ दिया। शव को घर से बाहर निकाल कर शौचालय में रख दिया। एक मई की रात नौ बजे शौचालय से लाश को निकाल कर आम पेड़ के नीचे रख दिया। आरोपित भगमेन की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त कर मामले में पृथक से धारा 201, 34 जोड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में भगमेन पति स्व. सहादन कोरवा उम्र 45 वर्ष ग्राम केंवरा, खीरू पिता स्व. सोनू कोरवा उम्र 50 वर्ष ग्राम केरवां को गिरफ्तार किया गया। वहीं विधि विरूद्ध संषर्घरत दोनों बालिकाओं को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विधि अनुसार पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्र्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, साइबर सेल एएसआई राकेश यादव, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, रामाधीन श्यामले, महिला प्रधान आरक्षक सरिता टोप्पो, आरक्षक युवराज यादव, अवधेश कुशवाहा, राजेश तिवारी, अरविन्द पाण्डेय, जयप्रकाश पन्ना व डाग मास्टर मुकेश चर्तुवेदी सक्रिय रहे।