घर में तराजू लेने आई बालिका से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मध्यप्रदेश

भिंड। बालिका से दुष्कर्म करने वाले को विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय गोहद ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने बेटी व पति के साथ थाने में आकर बताया कि 15 मई 2022 को सुबह 10 बजे बेटी को दौली उर्फ दौलत उर्फ अनिरुद्ध कुशवाह पुत्र सीताराम कुशवाह निवासी दाने बाबा का पुरा के यहां से अपना तराजू लेने भेजा था।

10-15 मिनट तक जब बेटी घर नहीं आई तो वह पति के साथ अनिरूद्ध के घर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाया तो बेटी चारपाई पर थी, अनिरूद्ध उन्हें देखते ही भाग गया। बेटी ने बताया कि अनिरुद्ध ने दुष्कर्म किया है, जिसके बाद वे थाने पहुंचे। पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया था, जिसे मंगलवार को गोहद कोर्ट ने सजा सुनाई I