उत्तर बस्तर कांकेर । आगामी खरीफ वर्ष 2024 के तहत कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज शाम को कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में खाद बीज के भंडारण, वितरण एवं गुणवत्ता परीक्षण की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जिले के समितियों में खाद बीज भंडारण एवं किसानों को वितरण की समीक्षा करते हुए आगामी खरीफ वर्ष 2024 में उर्वरक डीएपी की मांग अधिक होने पर उसकी पूर्ति के लिए विकल्प उर्वरक के रूप में शासन के निर्देशानुसार 20ः20ः13 उर्वरक को समितियों में वितरण कर उसके उपयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समितिवार वास्तविक किसानों से बीज की वास्तविक मांग प्राप्त कर बीज निगम के प्रबंधक को उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सके तथा बीज की बचत या वापसी की स्थिति निर्मित न हो। कलेक्टर ने जिले के निजी खाद, बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं की बैठक लेकर वास्तविक किसानों को ही सही दाम पर मानक बीज एवं उर्वरक का वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं द्वारा कृषकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को वितरण किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। साथ ही दाण्डिक कार्यवाही भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि खाद-बीज उर्वरक क्रय करने वाले किसानों को क्रय की रसीद रखने की समझाईश दें ताकि खाद या बीज अमानक होने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने जिले में निजी खाद, बीज विक्रेताओं द्वारा 200 मीट्रिक टन खाद का भंडारण कर विक्रय किये जाने की स्थिति में उनके खाद का कम से कम दो बार तथा उक्त मात्रा से कम भंडारण की स्थिति में एक बार मानक नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर कृषि विभाग, मार्फफेड, सहकारिता, बीज निगम, मंडी बोर्ड, सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।