दंतेवाड़ा । कार्यालय खाद्य व औषधि प्रशासन की ओर से प्राप्त जानकारी अनुसार आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ.ग. एवं कलेक्टर के आदेशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में जिले के विभिन्न डेयरी प्रतिष्ठान, बेकरी फर्म होटलों, किराना दुकानों विनिर्माता व्यापारियों के खाद्य परिसर का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना जांच के लिए लिया गया।
कार्यवाही के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों गीदम, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल, बारसूर, नकुलनार आदि क्षेत्रों के खाद्य परिसरों का निरीक्षण किया गया एवं चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य सैंपल मिठाइयां, नमकीन, दूध, दही, पनीर, आटा, बेसन, सूजी, तेल, धी, बूंदी, मैदा आदि का नमूना जांच की गई। निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा कुल 82 सैंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गये निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान 06 अमानक एवं 02 मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मिलने पर तुरंत नष्ट करवाया गया तथा संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए गलती दोबारा पाये जाने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान 07 व्यापारियों को नोटिस जारी कर सुधार के लिए निर्देशित किया गया। अंजीर बर्फी, ’’बेंगलोर अयंगर बेकरी’’ से रसगुल्ला एवं मिक्चर, ’’जय गुरु होटल’’ से बर्फी, पेड़ा, ’’बाबा होटल’’ से काजू कतली, ’’पूनम होटल’’ से रसगुल्ला, मलाई बर्फी, ’’राजस्थान स्वीट्स’’ से मिक्सर, ’’देवभोग स्वीट्स’’ से बूंदी, मिक्सचर, काजू गजक, ’’अम्बे बिकानेर’’ से बूंदी कलाकंद एवं ’’नर नारायण होटल बचेली’’ से गुड़ रसगुल्ला, लाल पेड़ा, खोया व अन्य मिष्ठान प्रतिष्ठान ’’गुप्ता स्वीटस’’, ’’जे एमडी, स्वीट्स’’ ’’राजस्थान बीकानेर स्वीट्स’’, आदि से रसगुल्ला, पेड़ा, मलाई पेड़ा, खोया, बर्फी, बेसन लड्डू कलाकंद, काजू कतली, पनीर का नमूना परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया, जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच में यदि अमानक पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी व प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अधिनियम उल्लंघन के अनुसार 03 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई कि बाजार में बिकने वाले खुले व अमानक खाद्य सामग्री का उपयोग करने से बचें। मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि एवं उपयोग की तिथि अवश्य देखकर खरीदें।