अब तमंचे चमकाने पर भी सजा दिलाने की तैयारी
भागलपुर, नवगछिया और बांका के एसपी को निर्देश
भागलपुर।
भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेक कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अवैध हथियार बरामदगी के बाद पुलिस की सुस्ती कतई मंजूर नहीं है। अवैध हथियार बरामद होने के 24 घंटे के अंदर न्यायालय से बरामद हथियार की जांच की अनुमति लें।
Bhagalpur News यही नहीं आदेश लेने के तुरंत बाद संबंधित सार्जेंट मेजर से उस हथियार की जांच भी कराएं। इसके तहत अब तमंचे चमकाने वालों पर भी एक्शन होगा और सजा दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी।
हथियार बरामदगी बाद उस केस के पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस पदाधिकारी दो दिनों के अंदर अपनी सुपरविजन रिपोर्ट दें। दस दिनों में उस आर्म्स एक्ट के केस में न्यायालय में आरोप पत्र भी सौंप दें। ऐसा कर ही स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जा सकेगी।
रेंज डीआईजी विवेक कुमार ने भागलपुर एसएसपी, नवगछिया और बांका के एसपी को आर्म्स एक्ट से जुड़े केस में दस दिनों के अंदर पुलिस के हिस्से वाली कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा है। शुक्रवार को तीनों जगहों के एसपी को उक्त आदेश का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराने को कहा है।
रेंज डीआइजी ने कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान होने वाली समीक्षा में आर्म्स एक्ट आत्म सुरक्षा में कदापि लापरवाही न करें – श्री सावसे जुड़ी होने वाली ऐसी कार्रवाई की समीक्षा भी करेंगे। स्पीडी ट्रायल, अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता की सूची में है। इकोनामिक आफेंस से जुड़े अधिकांश अपराध तो अवैध हथियार से ताल्लुक रखते हैं।