बलौदाबाजार । खाद्य विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन व सामान्य (एपीएल) श्रेणी परिवार के राशनकार्डाे के नवीनीकरण के लिए समय-सीमा में 31 अक्टूबर 2024 तक वृद्धि की गई है।
राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। राशनकार्डधारी सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य शासकीय उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिए राशनकार्डधारी सदस्यों को अपने राशन कार्ड एवं आधार कार्ड साथ किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर ई-केवाईसी कराया जा सकता है। जिले में प्रचलित समस्त राशनकार्डाे का नवीनीकरण एवं राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।