Thursday, May 15, 2025

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प्राचार्यों को मिला ये अधिकार, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

बिलासपुर । जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर ने विशेष पहल की है। कलेक्टर ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दे दी है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालय और स्कूल-कालेज में ध्रुमपान करने और बेचने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने को कहा है।

यानी स्कूल-कालेज के आसपास के पान ठेला पर भी चलानी कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर का उद्देश्य है कि स्कूल-कालेज और सरकारी कार्यालय को नशा मुक्त बनाना। जिसके लिए कलेक्टर ने इस अभियान की शुरुआत की है। खासतौर से स्कूल, कालेज इसके लिए बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि स्कूली बच्चे इन्हें देखकर कई बार धूम्रपान करना सीख जाते हैं।

ऐसे में स्कूल के दायरे में इसका चलन रोकने के लिए कड़े कदम उठाया जा रहे है। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटपा एक्ट जिले में लागू की है और राजपत्रित अधिकारियों को चलानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत वे भी धूम्रपान बेचने और उसका सेवन करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर सकते हैं।

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