Tuesday, June 3, 2025

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कलेक्टर के निर्देश पर बिजली विभाग के अधिकारी को नोटिस

आवेदन का घटिया तरीके से निराकरण का मामला

बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय से नहीं जायेंगे बाहर – कलेक्टर

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा

बिलासपुर//
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनओं और लंबित मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिल्हा में बिजली विभाग को मिले आवेदन का घटिया तरीके से निराकरण पर जिम्मेदार अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 5 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर की और 30 जून तक शतप्रतिशत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्ड बनाने में सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने को भी कहा है। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के युक्ति युक्तकरण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल अथवा शिक्षक इसके दायरे से छूटना नहीं चाहिए। इससे शिक्षक विहीन अथवा एक शिक्षकीय स्कूलों की समस्याएं दूर होंगी। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में शुरूआती दिक्कतें आ सकती हैं। ये दिक्कतें सभी जिलों में होती हैं। बावजूद इसके कुछ जिले अच्छा प्रदर्शन करते पाये गये हैं। उनके तौर-तरीके और अनुभव का लाभ लेकर हमें भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। विशेषकर आयुष्मान कार्ड के सिलसिले में उन्होंने ये बातें कही। कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि बिना अनुमति के कोई भी मुख्यालय से बाहर नहीं जायेगा। सभी सिविल सेवा आचरण नियमों का पालन करें। समय पर कार्यालय पहुंचे। शासकीय कार्य में अनुशासन हीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को सोमवार और मंगलवार को मुख्यालय में ही रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोग विभिन्न कामों को लेकर अफसरों से मुलाकात करने आते हैं, उनसे भेंट कर समस्या का निराकरण किया जाये। भू-अर्जन हो जाने के बाद उस जमीन का नामांतरण संबंधित विभाग के नाम पर हो जाने चाहिए। अन्यथा बाद में विवाद पैदा होता है। कलेक्टर ने कहा कि अगले महीने से स्कूल खुलने वाले हैं। इसलिए जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र शिविर लगाकर दिए जाएं। हाई कोर्ट एवं अन्य न्यायायल से जुड़े मामलों को लंबित नहीं रखने और इनके त्वरित निराकरण एवं पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।

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