1 जुलाई से लागू होंगे नए कानून, सेमिनार में मिली इनके संबंध में जानकारी

छत्तीसगढ़ सूरजपुर

सूरजपुर । संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में भारतीय न्याय व्यवस्था अंतर्गत परिवर्तित किए गए 3 नवीन कानूनों से आम नागरिको को अवगत कराने सेमिनार का आयोजन किया गया। कलेक्टर रोहित व्यास ने सेमिनार को संबोधित करते हुए वर्तमान कानूनों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय को वरीयता देने, पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कम्युनिटी पुलिसिंग आदि विषयों पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम आर आहिरे ने बताया कि नवीन कानून अपराध पर त्वरित नियंत्रण के लिये किस प्रकार सहायक है ।

नवीन न्याय संहिता पर प्रकाश डालने के लिए जिला अभियोजन कार्यालय से वीरेन्द्र कुमार लकड़ा उपसंचालक अभियोजन, मनोज कुमार चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी व पंकज कुमार बांगड़े उपस्थित थे। जिन्होंने सेमिनार में बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से लाए गए हैं, ये नए कानून क्रमशः इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। उक्त नवीन कानून आगामी 01 जुलाई से अधिनियमित होंगे। आगे बताया गया कि पुराने कानूनों की औपनिवेशिक सोच से हटकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान कानूनों की आवश्यकताओं तथा उनके प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक समन, सामुदायिक सेवा, ई-एफआईआर, मॉब लिंचिंग, न्याय दल, वीडियोग्राफी द्वारा साक्ष्य जैसे नवीन स्वरूपों के बारे में बताया गया।

सेमिनार में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, एडिशनल एसपी संतोष महतो, सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिका दण्डाधिकारी,समस्त जिला अधिकारी  उपस्थित थे।