रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने मंगलवार को महिला आयोग के कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 282 सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 133 वी. जनसुनवाई।
आपसी समझौता और 30 हजार रुपये हर्जाना
एक प्रकरण में अनावेदक ने आवेदिका को 30 हजार रुपये हर्जाना देने का वादा किया था। पिछले सुनवाई में 5 हजार रुपये दिए गए थे, और आज शेष 25 हजार रुपये आवेदिका को प्रदान किए गए। अनावेदक को यह भी निर्देश दिया गया कि वह आवेदिका के मकान और रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने पुलिसिया पद का दुरुपयोग नहीं करेगा। इस समझौते के बाद मामला निपटारा कर दिया गया।
अन्य महिला का नारी निकेतन में भेजा जाना
एक प्रकरण में आवेदिका ने अपने पति के अवैध संबंध की शिकायत की थी। दूसरी महिला को आयोग ने समझाईश दी। यदि वह महिला भविष्य में आवेदिका के पति से किसी प्रकार का संबंध रखती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे नारी निकेतन में भेज दिया जाएगा।
भरण-पोषण के लिए 8 हजार रुपये मासिक
एक मामले में अनावेदक ने अपने दो बेटों के लिए 8 हजार रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का वादा किया। अगर वह किसी माह भरण-पोषण नहीं देता, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण अगले 1 वर्ष तक निगरानी में रखा जाएगा।
गणेश समिति पर रिपोर्ट की मांग
एक अन्य मामले में गणेश चंदा को लेकर विवाद हुआ था। अनावेदकों पर आवेदिका के बेटे और पति के साथ मारपीट करने का आरोप था। आयोग ने थाना राजेंद्र नगर से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट 1 माह के भीतर मंगाने का निर्देश दिया है।
विवाह का झांसा देकर शोषण का मामला
एक गंभीर मामले में, अनावेदक पर शादी का प्रस्ताव देकर आवेदिका का शारीरिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया गया था। आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदक ने उससे साढ़े तीन लाख रुपये लिए थे। आयोग ने दोनों पक्षों को कॉल डिटेल और बैंक विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ताकि प्रकरण का समाधान किया जा सके।
आयोग की सुनवाई में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए और सभी पक्षों को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई।