

अम्बिकापुर।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा की अनुशंसा पर जिला मजिस्ट्रेट ने जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर अनावेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने तिवारी को सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों की सीमा से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। यह आदेश 06 फरवरी 2025 से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने साफ किया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तिवारी के खिलाफ गंभीर आरोप थे, जिसके चलते यह कार्यवाही आवश्यक थी।