रायपुर । खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक ने महिला-बाल विकास विभाग के संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय और आदिम जाति, अनुसूचित जाति विभाग के आयुक्त को वर्ष 2024-25 के लिए पहुंचविहीन केन्द्रों के उचित मूल्य दुकानों में मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार योजना के राशन सामग्री के अग्रिम भण्डारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षाकाल में पहुंचविहीन हो जाने वाले सुकमा जिले के 17 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 07 माह हेतु, बीजापुर जिले के 07 शासकीय उचित मूल्य दुकानों, नारायणपुर के 01 शासकीय उचित मूल्य दुकान तथा गरियाबंद जिले के 02 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 06 माह हेतु खाद्यान्न का भण्डारण करने कहा गया है। इसी प्रकार धमतरी जिले के 04 दुकानों में तथा गरियाबंद जिले के 04 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 05 माह हेतु एवं शेष 149 उचित मूल्य दुकानों में 04 माह के मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार योजना के राशन सामग्री का अग्रिम भण्डारण करने के लिए कहा गया है।
राशन सामग्री के अग्रिम भण्डारण कराए जाने हेतु इस संबंध में खाद्य विभाग के वेबसाईट khadya.cg.nic.in/pdsonline में संबंधित विभाग एवं संस्थाओं द्वारा अपने लॉगिन आई. डी. का प्रयोग करते हुए संबंधित माहों हेतु उपरोक्त योजना के खाद्यान्न आबंटन की आनलाईन प्रविष्टि अविलंब दर्ज कराने का कष्ट करें। संचालनालय स्तर से आनलाईन आबंटन जारी किया। संबंधित उचित मूल्य दूकानों के माध्यम से राशन सामग्री का अग्रिम भण्डारण कराया जा सके।