भिलाई । नगर निगम भिलाई जोन क्रमांक 4 की टीम भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान देखा गया शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक 44 औद्योगिक रोड के समीप अवैध रूप से संचालित करके मांस, मटन का बिक्री किया जा रहा है। नगर निगम की टीम वहां पहुंची उस नोटिस दिए, और अवैध रूप से संचालित हो रहे मटन, मांस दुकान को बंद करवाया । नगर पाली निगम अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी खुले में मांस, मटन बिक्री नहीं कर सकता है। अगर कोई बिक्री करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से संचालित दुकानों पर चालान काटा जाएगा, सब कुछ जपती बनाई जाएगी, दुकान में ताला लगा दिया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी ।