खनिज की वैधता प्रमाणित नहीं कर पाने वाले ठेकेदार को 3.81 लाख जुर्माना
बिलासपुर I
खनिज अमला बिलासपुर द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना और शिकायत के आधार पर 13 फरवरी से से 16 फरवरी तक खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन के कुल 10 मामलों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में दो हाईवा, 1जेसीबी और 12 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। सड़क निर्माण के कार्य में उपयोग किए जा रहे खनिज की वैधता प्रमाणित नहीं किए जाने पर एक ठेकेदार को 3.81 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका गया है।
खनिकर्म विभाग के उप संचालक ने बताया कि भिलौनी, मस्तूरी एवं कोनी क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन कर रहे 8 प्रकरणों पर कार्रवाई कर जप्त खनिजमय वाहन कुल 8 ट्रैक्टरों को थाना कोनी, थाना पचपेड़ी एवं खनिज जांच नाका लावर में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसके अतिरिक्त 15 फरवरी को रहंगी क्षेत्र में जांच के दौरान अवैध मिट्टी व मुरूम परिवहन के प्रकरण दर्ज करते हुए 2 हाईवा जप्त कर थाना चकरभांटा में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसी प्रकार 16 फरवरी को कैमाडीह (सीपत) क्षेत्र में अवैध मिट्टी और मुरूम के प्रकरण दर्ज करते हुए 4 ट्रेक्टर एवं 1 जेसीबी जप्त कर थाना सीपत में सुरक्षार्थ रखा गया है।जप्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन व परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुनः एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जावेगा। ठेकेदार को सड़क निर्माण कार्य में खनिजों की वैधता प्रमाणित नहीं करने पर 3 लाख 81 हजार से अधिक का जुर्माना जमा कराया गया। करमा गुड़ी पीडब्ल्यूडी रोड निर्माण कार्य करने में उपयोग किये जाने वाले खनिजों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार मेसर्स संजय कुमार केडिया, बाराद्वार द्वारा खनिज मिट्टी व मुरूम की वैधता प्रमाणित नहीं करने की स्थिति में अर्थदण्ड की राशि रु. 3.81 लाख रुपया जमा कराया गया है।