जयपुर । राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश (रेफरेंस) किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।