कोरिया । छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार 02 अक्टूबर “गांधी जयंती“ के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस क्रम में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उक्त शुष्क दिवस पर जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल. 8 एवं मद्य भाण्डागार को 02 अक्टूबर को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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