विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर हुआ निःशुल्क विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

छत्तीसगढ़ बेमेतरा

बेमेतरा । नालसा द्वारा दिये गये “स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन कलैंडर 2024 के अनुसार माह मई, 2024 को अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा ग्राम चोरभट्टी बेमेतरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए तम्बाकू सेवन से होने वाले आसाद्धयरोग कैंसर जैसे खतरनाक जानलेवा बीमारी भी हो सकता है, जिसका उपचार अत्यधिक महंगा साबित होता है तथा परिवारजनों को उससे काफी तकलीफ मिलती है। 

उक्त शिविर में तम्बाकू से होने वाले नुकसान एवं उससे जुड़े खतरों के संबंध में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। प्रतिवर्ष 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिवस के अवसर पर नालसा की योजनाओं जैसे महिलाओं के अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, वाहन चालन अधिनियम, घेरलू हिंसा अधिनियम, हमर अंगना योजना एवं निःशुल्क विधिक सलाह व सहायता का विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 के माध्यम से निःशुल्क विधिक सलाह प्राप्त किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम में उपरोक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के पैरालीगल वॉलिंटियर्स सोनिया राजपूत, चेतन सिंह टुवेन्द्र सिंह वर्मा, पंकज घृतलहरे, पवन कुमार साहू, देवेन्द्र यादव, स्वाति कुंजाम द्वारा पृथक पृथक जानकारी दिया गया।