आरबीसी 6(4) के तहत 12 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

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The MLA started the Pragati Yatra https://khaskhabar.news
The MLA started the Pragati Yatra

एमसीबी । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिए गए प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए चार-चार लाख रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

कलेक्टर के आदेश से प्राप्त जानकारी अनुसार कि मृतिका फूलकुंवर पति धरमजीत जाति गोंड़ निवासी ग्राम गिद्धमुड़ी तहसील खड़गवां की मृत्यु 30 अगस्त 2022 को जहरीले सर्प के काटने से मृतिका के निकटत वारिस पति धर्मजीत सिंह को, मृतिका कुमारी उषा पिता रामदास जाति पनिका निवासी ग्राम बंशीपारा घघरा थाना जनकपुर तहसील कोटाडोल की मृत्यु 15 जुलाई 2023 को जहरीले सर्प काटने से मृतिका के निकतम वारिस रामदास पिता रामसूरत को तथा मृतिका कुमार निक्कू पिता मोहन जाति गोंड़ निवासी ग्राम कौड़ीमार तहसील चिरमिरी की मृत्यु 30 अप्रैल 2022 को तालाब के पानी में डूबने से मृतिका के निकटम वारिस पार्वती पति मोहन को क्रमशः 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।