दंतेवाड़ा । कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन छत्तीसगढ़ आबकारी देशी विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय अनुज्ञापन एवं व्यवस्थापन नियम 2018 ( यथा संशोधित)के तहत ’’होली’’ के अवसर पर 25 मार्च को सम्पूर्ण जिले में मदिरा विक्रय हेतु ’’शुष्क दिवस’’ घोषित किया है। जिसके तहत 25 मार्च को जिले की समस्त देशी मदिरा दुकान सीएस 2 (घ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 (घ) तथा एफएल 7 (घ) सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बन्द रहेगी। उक्त निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं।