मनेन्द्रगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकार डी. राहुल वेंकट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के पालनार्थ जिला एमसीबी की सीमा से लगे जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 को सम्पन्न कराने हेतु जिले में अवस्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान खोंगापानी, विदेशी मदिरा दुकान केल्हारी तथा खोंगापानी को मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
निर्णय अनुसार, 17 अप्रैल 2024 की शाम 5ः00 बजे से 19 अप्रैल 2024 की शाम 5ः00 बजे तक बंद रहेंगी। इस अवधि को ‘शुष्क दिसव’ घोषित किया गया है, जिसमें मदिरा का कोई भी संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।