सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिला प्रशासन की ओर से रात 10 बजे से बजने वाले सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जप्त किया जाएगा, जिले में 16 मार्च से ध्वनि कोलाहाल नियंत्रण के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित है। प्रतिबंध के बावजूद ऐसे कानून के उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किसी समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्र के अनुमति होने के बाद भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोलाहाल प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी स्थिति में अनुमति और बिना अनुमति दोनों परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। इस प्रकार की जिले में घटना होने पर 112 की टीम को कॉल कर डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र को बंद करा सकते हैं। कार्यपालिक दंडाधिकारी की टीम द्वारा किसी डीजे आदि को जप्त की जाएगी तो नियम के साथ 4 जून 2024 तक आदर्श आचरण संहिता का भी नियम भी स्वमेव जुड़ जाएगा।