कांकेर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने रविवार को जिला कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 28 मार्च को किया जाएगा तथा इसी दिन से नाम-निर्देशन प्रारंभ हो जाएगा। आयोग द्वारा नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 05 अप्रैल को की जाएगी, जबकि 08 अप्रैल को दोपहर 03 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापसी ली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को किया जाएगा तथा मतगणना 04 जून 2024 को होगी। कलेक्टर ने बताया कि इस बार 85 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ हैं, उन्हें घर पर मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही डाक मत पत्रों की गणना सिर्फ जिला मुख्यालय के मतगणना केंद्र में की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्यक्रम करें। साथ ही सभा, जुलूस में जाति, धर्म या किसी व्यक्ति के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नही देने की अपील की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जिले में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में वे आवश्यक सहयोग दें।