Wednesday, May 21, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

DEO ने लापरवाही बरतने वाले सहायक शिक्षक को किया निलंबित

BEO से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के बाद हुए कार्यवाही

महासमुंद।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित शिक्षक राहुल बैपारी को इससे पहले स्पष्टीकरण भेजा गया था, लेकिन उनके कार्यशैली में किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखा गया। बीईओ की जांच रिपोर्ट में शिक्षक पर लगे आरोपी को सहीं पाया गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला, गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) राहुल बैपारी के विरुद्ध लगे आरोप जांच में सही पाए गए हैं।
राहुल बैपारी पर विद्यालय समय पर उपस्थित नहीं रहने, शाला में अनियमित रूप से आने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप थे। जांच में यह पुष्टि हुई कि शिक्षक की कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध है। इस संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें पूर्व में स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भी जारी किया गया था, परंतु इसके बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं देखा गया।
जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय कुमार लहरे ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत राहुल बैपारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली निर्धारित किया गया है। नियमों के तहत निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Popular Articles