

पॉलीटेक्निक कॉलेज के आधा दर्जन कर्मचारियों के नाम
तकनीकी शिक्षा विभाग में 73 कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी
रायगढ़।
संविदा नियुक्ति के बाद लंबे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। यह आदेश सारे विभागों के लिए उदाहरण बन सकता है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पदस्थ ऐसे 73 कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह किया गया है। छग के लिए यह बेहद अहम निर्णय है। दरअसल छग सरकार ने 2002 में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। तीन वर्ष की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति दी जानी थी। आवेदकों ने अर्जी दी और पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई।
नियमत: तीन साल की अवधि में शासन को नियमित पदस्थापना के लिए विज्ञापन जारी करना था। लेकिन ऐसा न करके उन्हीं संविदाकर्मियों से काम लिया जाता रहा। 2015 में सरकार ने अचानक से नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। इसके विरुद्ध संविदाकर्मियों ने अदालत का रुख किया। पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया कि उन्हीं संविदाकर्मियों को बरकरार रखते हुए नियमित किया जाए। इसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने 73 कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। इसमें रायगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पदस्थ बीएस कंवर, एचसी पांडे, शालिनी गुप्ता, अंजली नायक, अमिताभ षड़ंगी आदि को भी लाभ मिला है।
यह आदेश कई विभागों के संविदाकर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में कई संविदा कर्मचारी संगठन नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश में साफ किया गया है कि कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने से तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर संचालनालय तकनीकी शिक्षा में पदस्थ किया जाता है। नियमितीकरण किए गए आवेदकों की संविदा नियुक्ति अवधि और नियमितीकरण अंतर अवधि किसी भी प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगी। इस अवधि में एरियर्स का दावा भी मान्य नहीं होगा।