कोण्डागांव ।
कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि को शांत क्षेत्र घोषित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि की सीमा निर्धारित की है।
इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 डेसीबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 65 डेसीबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसीबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसीबल तथा शांत परिक्ष़्ोत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 डेसीबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डेसीबल की सीमा निर्धारित की गई है। अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाएं की 100 मीटर की परिधि में पटाखे फोड़ने, प्रेशर हार्न या म्यूजिकल हार्न तथा साउंड एंपलीफायर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।