महासमुंद । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने प्रबंधन कारखाना, मेसर्स करणी कृपा पावर प्लांट, खैरझिटी तहसील व महासमुंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि 08 सितंबर 2024 को दुर्घटना घटित होने से 03 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुये थे तथा दो श्रमिकों की ईलाज के दौरान क्रमशः 12 सितंबर 2024 को भारत वर्मा एवं दिनांक 14 सितंबर 2024 को खिलेश्वर साहू की मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना आपके द्वारा जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। जबकि छ.ग. कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 108 (2) के अनुसार यदि किसी कारखानें में कोई ऐसी दुर्घटना या अनुसुची में विनिर्दिष्ट की गई कोई ऐसी खतरनाक घटना हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति को ऐसी क्षति पहुँचे जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होने की संभावना हो तो, उसकी सूचना कारखानें के प्रबंधक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंडीय अधिकारी एवं निकटतम थानें के पुलिस अधिकारी को दिये जाने का प्रावधान है। उक्त दुर्घटना की जानकारी 22.09.2024 को सोशल मीडिया एवं अखबारों में उक्ताशय की खबर प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन को प्राप्त हुई।
अतः उक्त दुर्घटना की जानकारी आपके द्वारा नहीं दिये जाने के संबंध में 03 दिवस की भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व बताने नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।
करणी कृपा पावर प्लांट के दुर्घटना क्षेत्र को किया गया सील
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह के आदेश के तहत करणी कृपा पावर प्लांट की दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को सील कर दिया गया है। श्रम पदाधिकारी श्री देवेंद्रनाथ पात्र एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री मनीष कुंजाम द्वारा यह कारवाई किया गया। ज्ञात है की 8 सितंबर को घटित गंभीर घटना की पुनः जांच हेतु कारखाने में अधिकारी अपस्थित हुये। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण में गैस कॉडिंग टावर के चारों ओर लगभग 20 मीटर क्षेत्र को श्रमिकों की सुरक्षा हेतु समस्त उपाय अपनाए जाने एवं उन्हें कार्य अनुरूप आवश्यक सुरक्षा उपकरण श्रमिको को कार्य के दौरान अपनाए जाने तक प्रतिबंधित किया गया है।कलेक्टर ने औद्योगिक कारखानों की जाँच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त टीम का किया गठनकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने छ०ग० शासन, मंत्रालय, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन के निर्देशानुसार जिले में स्थित वृहद उद्योगों, खतरनाक उद्योग, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में व माईन्स में खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों तारपोलिन/उपयुक्त सामग्री से सही तरीके से धंके नहीं होने के कारण वायु प्रदुषण की स्थिति निर्मित होती है। जिसकी जांच हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में कई वृहद उद्योग स्थापित हैं जिनमें विनिर्माण तथा माईनिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः नियमों का पालन एवं निगरानी हेतु जिला स्तरीय संयुक्त टीम का गठन निम्नानुसार किया गया है। जिसमे महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खनिज अधिकारी, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम पदाधिकारी,परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर और निरीक्षक, नापतौल विभाग शामिल है। जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त का अभिसरण करते हुए जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है।