रायगढ़।
कोयला खदान से 25 किमी के दायरे में किसी को भी कोयला भंडारण की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। पूर्व में ऐसे तीन कोल डिपो को अनुमति दी गई थी। अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन लगाया गया लेकिन कलेक्टर ने लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ने कोल ने कोयला भंडारण अनुज्ञा नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत कोयला खदानों के 25 किमी के दायरे में किसी भी कोल डिपो को अनुमति नहीं दी जा सकती। कोयले की अफरा-तफरी को रोकने के लिए ऐसा किया गया था।
इसका पालन भी कड़ाई से किया जाना था लेकिन रायगढ़ जिले में एक पूर्व खनिज अधिकारी ने नियम विरुद्ध काम किया। तीन कोल डिपो को 25 किमी के रेडियस में होने के बावजूद अनुमति दी थी। आदित्य रोड कैरियर लाखा संचालक को 16 जुलाई 2017 से 15 जुलाई 2022 तक अनुमति मिली थी। वहीं बालाजी अर्थमूवर्स कुशवाबाहरी अभिषेक अग्रवाल को 8 सितंबर 2018 से 7 सितंबर 2023 तक और एपीएस ट्रांसपोर्ट कंपनी पाली अजय अग्रवाल, प्रभात लाट,शिव अग्रवाल को 8 फरवरी 2018 से 7 फरवरी 2023 तक भंडारण अनुज्ञप्ति जारी की गई थी। अवधि समाप्त होने के बाद तीनों संचालकों ने नवीनीकरण के प्रयास किए। वर्तमान उप संचालक राजेश मालवे ने तीनों कोल डिपो को नियम विरुद्ध पाया। इसकी जानकारी कलेक्टर को देते हुए फाइल बढ़ाई। कलेक्टर ने तीनों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।