किसी भी स्थिति में बाल विवाह नहीं हों : कलेक्टर

मध्यप्रदेश

भोपाल । बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के अवसर पर वैवाहिक कार्यक्रम भी होंगे। किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो यह सुनिश्चित किया जाए। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को दिए हैं।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि भोपाल जिले में बेटी बचाओं – बेटी पढ़ाओं योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए “लाडो अभियान” नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये 2 वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ – साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजक अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगें एवं इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

इसी प्रकार प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियाँ, बैंड वाले, घोंड़ी वाले ट्रांसपोर्ट आदि आयु संबंधी प्रमाण – पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही अपनी सेवाएं प्रदान करें, अन्यथा वें भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाऐगें। प्रिंटिंग प्रेस, विवाह पत्रिका मुद्रित करने वालों से अपील है कि वे विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करें कि वर – वधू बालिग है। बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना शीघ्र ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर- 9425047133, एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा मोबाइल नम्बर- 9685705091, एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी मोबाइल नम्बर- 9425028930, एकीकृत बाल विकास परियोजना जेपी नगर मोबाइल नम्बर- 9425462585, एकीकृत बाल विकास परियोजना चॉदबड़ मोबाइल नम्बर- 9425830101, एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियाँपार्क मोबाइल नम्बर -9425124018, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार मोबाइल नम्बर- 9425372964, एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा मोबाइल नम्बर- 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण मोबाइल नम्बर- 9977024784, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-1, मोबाइल नम्बर- 6260528588 एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-2, मोबाइल नम्बर- 9329696721 पर सूचना दे सकते हैं। इनके अलावा डायल 100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के 0755-3548531 एवं चाईल्ड लाईन के 1098, महिला हेल्प लाइन नंबर – 1091 और 181 पर भी सूचना दी जा सकती है।