सुकमा । कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी हरिस एस. के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु मतगणना तिथि 04 जून को नगरपालिका सुकमा क्षेत्र से लगे हुये मदिरा दुकान देशी/विदेशी मदिरा दुकान सुकमा एवम् एफ.एल.-07, 02 शबरीनगर, 226 गीदमनाला जिला-सुकमा को बंद रखे जाने के लिए ष्क अवधि शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में जिला सुकमा की देशी/विदेशी मदिरा दुकान सुकमा एवम् एफ.एल. -07 कैंटीन, 02 शबरीनगर सुकमा, 226 गीदमनाला जिला-सुकमा में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।