कोेरिया। जिले में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरन्तर बना रहता है।
इस दौरान पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा पशुओं को तांगे/बैलगाड़ी/भैंसगाड़ी/ऊँटगाड़ी/खच्चर/टट्टूगाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने सम्बंधित विभागों को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण “परिवहन एवँ कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के अनुसार, जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में 01 मई से 30 जून 2024 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित पर विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतः जिले के समस्त पशुपालकों/पशु स्वामियों के सूचनार्थ एवं पालनार्थ यह सामान्य आदेश जारी किया गया है।