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कृषि विभाग द्वारा जिले में अमानक कीटनाशक के भण्डारण-वितरण पर की गई कार्यवाही

कोरबा छत्तीसगढ़
  • अमानक कीटनाशक प्रोफेनोफॉस 40 साइपरमेथ्रिन 4, के जिले में भण्डारण, वितरण एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया प्रतिबंध

कोरबा 08 फरवरी I कृषि विभाग द्वारा जिले में अमानक पाए जाने वाले कीटनाशक के भण्डारण-वितरण पर सतत् रूप से कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेसर्स मेमन कृषि केंद्र उरगा में कीटनाशक प्रोफेनोफॉस 40 साइपरमेथ्रिन 4 ईसी के नमूना विश्लेषण उपरांत अमानक पाए जाने पर उक्त कीटनाशक के भण्डारण वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है।
अनुज्ञापन अधिकारी (कीटनाशक) एवं उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि कीटनाशक निरीक्षक कोरबा द्वारा मेसर्स मेमन कृषि केंद्र उरगा से कीटनाशक औषधि प्रोफेनोफॉस 40 साइपरमेथ्रिन 4 ईसी के नमूना उप संचालक कषि, राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ठेलकाडीह, राजनांदगांव में विश्लेषण हेतु भेजा गया था। उक्त कीटनाशक नमूना के विश्लेषण उपरांत अमानक पाए जाने के कारण उप संचालक कृषि ने कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में निर्माता कंपनी निर्माता कंपनी इंडोगल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड दिल्ली के अमानक कीटनाशक औषधि प्रोफेनोफॉस 40 साइपरमेथ्रिन 4 ई सी बैच नंबर एसपीसीआई-23129 का भण्डारण, वितरण एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।