मोटरयान अधिनियम के तहत 10 वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

कांकेर छत्तीसगढ़

उत्तर बस्तर कांकेर । परिवहन विभाग कांकेर के द्वारा आज जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों की जांच एवं माल वाहनों में यात्रियों की सवारी पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत परमिट एवं रजिस्ट्रेशन शर्तों के उल्लंघन के आधार पर चालानी कार्यवाही कर समझौता शुल्क के भुगतान के बाद समझाइश देकर छोड़ा गया।

इसके तहत आज 39 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से फिटनेस व लाईसेंस नहीं होने और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 10 वाहनों पर कार्यवाही कर 13 हजार रूपए समझौता शुल्क वसूला गया।