रिश्वतखोर पटवारी को ACB ने किया गिरफ्तार

अंबिकापुर छत्तीसगढ़

अंबिकापुर।
अम्बिकापुर एसीबी ने रिश्वतखोर एक पटवारी को पकड़ा गया है। पटवारी के द्वारा पीड़ित से 10 हजार की मांग की गई थी। पांच हजार में सौदा होने के बाद पीड़ित से 3 हजार रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी का नाम रामगोपाल साहू निवासी रामानुजगंज है और पटवारी की पदस्थापना पटवारी प.ह.न-17 तेलईमुडा में है।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित सुनील कुमार सिंह 39 वर्ष, निवासी ग्राम गोविंदपुर रामानुजनगर के द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में लिखित आवेदन दिया गया है। शिकायत में उसने बताया कि उसकी पैतृक भूमि है जिसका खसरा नंबर- 1912, 2350, 2392 2445, 2465. 2469 कुल रकबा 0.810 हे. है। उक्त भूमि उसके पिताजी स्व दशरथ व माता देवचरनी के नाम से दर्ज है। चूंकि प्रार्थी के पिताजी स्व दशरथ का देहांत 26.10.2022 एवं माताजी का देहांत 30.01.2017 को हो चुका है।
प्रार्थी के पिताजी के देहांत उपरात जब प्रार्थी हल्का पटवारी नंबर-2 रामगोपाल साहू के पास पैतृक भूमि में फौती चढ़ाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने गया। तब पटवारी द्वारा फौती चढ़ाकर प्रार्थी का नाम रिकार्ड में दुरूस्त करने के एवज में 5 से 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि पैसे तो देना ही पड़ेगा पैसे दोगे तभी तुम्हारा पैतृक भूमि का रिकार्ड दुरूस्त होगा। प्रार्थी सुनील कुमार सिंह पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता था। बल्की उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसलिए उसने इसकी शिकायत ACB में की।
पीड़ित की शिकायत सत्यापन कराया गया जिसमें प्रार्थी सुनील कुमार सिंह के द्वारा पटवारी रामगोपाल साहू से मिलकर अपने कार्य के संबंध में बातचीत करने के पश्चात रिश्वत रकम के संबंध में बातचीत किया। पटवारी रामगोपाल साहू के द्वारा कहा गया कि आपका कार्य करने के लिये 5000 रुपये देना पड़ेगा। पैसा नहीं दोगे तो कार्य नहीं करूंगा। प्रार्थी के द्वारा तत्काल 2000 रुपये दे दिया गया एवं शेष रिश्वत की रकम 3000 रुपये बाद में देने की बात कही जिसपर पटवारी रामगोपाल साहू के द्वारा बोला गया कि जबतक शेष रकम 3000 रुपये नहीं दोगे तब तक आगे की कार्यवाही नहीं करूंगा।
इस प्रकार पटवारी रामगोपाल साहू के द्वारा 5000 रुपये मांग किये जाने की पुष्टि हुई तथा 2000 रुपये तत्काल लेकर शेष राशि 3000 रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायत सत्यापन होने पर आज चार मार्च को ट्रेप आयोजित कर आरोपी पटवारी रामगोपाल साहू, पटवारी प०ह०नं- 17 तेलईमुडा एवं प्रभारी पटवारी, प०ह०नं०-02, ग्राम गोविंदपुर तहसील रामानुजनगर, जिला सूरजपुर (छ०ग०) को प्रार्थी सुनील कुमार सिंह से 3000/ रुपये रिश्वत लेते हुए भारतीय स्टेट बैंक सूरजपुर के प्रांगण में रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988. (यथा संशोधन 2018) के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।