Saturday, February 1, 2025

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Union Budget 2025 : 12 लाख की आमदनी तक नहीं लगेगा कोई टैक्स

वित्त मंत्री ने किया ऐलान

नई दिल्ली//
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12-16 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं 16-20 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 20-24 लाख तक 25% टैक्स देना होगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में दोगुनी छूट मिल सकती है। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। वहीं सीनियर सिटीजन को ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी।

अगले हफ्ते लाया जाएगा न्यू इनकम टैक्स बिलः वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने बताया कि निर्यात के क्षेत्र में हम योजना शुरू करेंगे। एमएसएमई को विदेशों में टैरिफ में सहायता मिलेगी। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। केवाई सी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल शुरू होगी। कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी। पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। हाईलेवल कमेटी सुधार के लिए बनाई जाएगी। इससे लाइसेंस और मंजूरी मिलने की व्यवस्था पर नजर ऱखी जाएगी। जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविजन को डी क्रिमिनिलाइज किया गया है।

36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

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