कलेक्टर के लिखित आदेश का पालन किया फिर भी झेलना पड़ रहा निलंबन

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Angry Governor left the House in anger over insult to the national anthem
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उपपंजीयक के साथ खड़ा हुआ संघ

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संभाग आयुक्त पर कारवाई की माँग

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सक्ती- जांजगीर //
सक्ती कलेक्टर के लिखित आदेश का पालन करने के बावजूद निलंबन झेल रहे उप पंजीयक के साथ न्याय की माँग छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिक कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर ने की है । विरेन्द्र कुमार श्रीवास प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ पंजीयन मुद्रांक संघ ने अपनी विज्ञप्ति में संभाग आयुक्त द्वारा किए गए इस विधि विरुद्ध के लिए उनके विरुद्ध कड़ी कारवाई की माँग की है ।जारी विज्ञप्ति के अनुसार बिलासपुर संभाग के संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे ने सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक एवं वर्तमान बिलासपुर उप पंजीयक श्री प्रतीक खेमका को निलंबित कर दिया है। प्रतीक खेमका की गलती सिर्फ इतना था, कि उसने कलेक्टर का आदेश का पालन करते हुए रजिस्ट्री किया। एक आदिवासी डायवर्टेड भूमि के रजिस्ट्री के अनुमति के लिए कलेक्टर के पास आवेदन लगाया गया था, कलेक्टर ने यह लिखकर आवेदन खारिज कर दिया कि “डायवर्टेड भूमि के मामले में अनुमति की जरूरत नहीं होती है। डायवर्टेड भूमि के मामले में धारा 165 (6) लागू नहीं होता है.” उप पंजीयक ने कलेक्टर के आदेश के आधार पर रजिस्ट्री किया। कमिश्नर ने उप पंजीयक को सस्पेंड कर दिया। जबकि राज्य भर में डायवर्टेड जमीन का बिना कलेक्टर के अनुमति के रजिस्ट्री होता है और ऐसा करने के लिए स्वयं कलेक्टर ही आदेश पारित करते हैं। राज्य भर में अनेक आवेदन डायवर्टेड आदिवासी भूमि के बिक्री के अनुमति के लिए लगता है, तो कलेक्टर ही लिख कर देते हैं कि इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। “क्या सरकार इन सभी कलेक्टर को भी सस्पेंड करेगी। उप पंजीयक द्वारा इस रजिस्ट्री में किसी भी रजिस्ट्री नियम या स्टाम्प नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। उप पंजीयक ने अपने पदीय कर्तव्यों का विधि पूर्वक निर्वहन किया।” आयुक्त बिलासपुर द्वारा उप पंजीयक को निलंबन के पूर्व कोई सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ पंजीयन मुद्रांक संघ संभाग आयुक्त बिलासपुर के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है। आयुक्त बिलासपुर का यह निलंबन आदेश एक कर्तव्य निष्ठ शासकीय अधिकारी को हतोत्साहित, प्रताड़ित और भयभीत करने वाला है। कलेक्टर के आदेश का पालन करने पर कमिश्नर ने उप पंजीयक को निलंबित कर दिया, जिसका छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक संघ ने कड़ी निंदा की है।
संघ मांग करता है ताकि भविष्य में सही काम के लिए किसी अधिकारी को प्रताड़ित न होना पड़े। संघ ने सोमवार से पूर्व तक श्री प्रतीक खेमूका उप पंजीयक के निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की है। अगर श्री प्रतीक खेमका, उप पंजीयक के इस नियम विरुद्ध निलंबन को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो संघ सोमवार से विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश एवं कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।।