धमतरी । जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जनपद पंचायत मगरलोड, नगरी में पदस्थ सहायक आंतरिक करारोपण अधिकारीयों को जिला पंचायत सभा कक्ष में 16 पंजी संधारण के संबंध में प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायत में अमल करने निर्देशित किया गया। पंचायत संचालनालय के आदेशानुसार शासकीय खरीदी एवं अन्य सेवा प्रदाय कर्ता देयकों पर दो प्रतिशत जीएसटी कटौती के निर्देश दिये गये एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिकता से पालन करने कहा गया। जिला पंचायत के लेखा अधिकारी चंदन कुमार टंडन ने सहायक आंतरिक करारोपण अधिकारीयों को छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत लेखा नियम रसीद पुस्तक, संग्रह की गई बाजार फीस और अन्य राशियों के लिए रसीद, रसीद पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर ,रोकड़ बही, सामान्य लेजर अनुदानों का रजिस्टर, भाटक रेत तथा करों का रजिस्टर ,संदाय प्रमाणक, अग्रिम धन निक्षेपों आदि का रजिस्टर, प्रतिभूति बंद पत्र का प्रारूप, निवेश रजिस्टर, जुर्माना तथा शास्तियों का रजिस्टर, स्थावर संपत्तियों का रजिस्टर , अनुपयोगी स्टॉक का रजिस्टर, मास की रसीद तथा संदायों का रजिस्टर,रसीद तथा संदाय लेखे पर केंद्रित जानकारियां विस्तार से दी गई। उपसंचालक अविनाश मसराम ने पंचायतों में लेखा संधारण करते समय व्यवहारिक त्रुटियों को सुधार करने कहा गया। इस अवसर पर सहायक आंतरिक करारोपण अधिकारी आनंद साहू, दीपक भीमगज, वेदराम सिन्हा,एम.पी.गंगेले, बलराम सूर्यवंशी, भीषम साहू उपस्थित थे।