रायपुर।
अवैध कोल लेवी वसूली मामले में ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 03/2024, धारा 7.
7-ए. 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 120बी, 384, 420 भादंवि. की विवेचना के तारतम्य
में दिनांक 18.06.2024 को (1) शेख मोईनुद्दीन कुरैशी पिता स्व० शेख शम्सुद्दीन कुरैशी, उम्र
50 वर्ष, पचपेड़ी नाका, रायपुर (2) पारेख कुमार कुर्रे पिता दिलीप कुमार कुर्रे, 30 वर्ष,
ग्राम-जरहागांव, जिला मुंगेली (3) राहुल सिंह पिता राम इकबाल सिंह, 26 वर्ष, ग्राम-कंचनपुर, जिला रोहतास सासाराम (बिहार) (4) रोशन कुमार सिंह पिता स्व० गणेश सिंह, 39 वर्ष, राजीव नगर, रायपुर (5) वीरेन्द्र कुमार जायसवाल पिता स्व० शंकरलाल जायसवाल, 41 वर्ष, दुरपा रोड, कोरबा को अपराध में संलिप्तता के आधार पर ईओडब्ल्यू० रायपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया है जिन्हें आज दिनांक 18.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2024 तक उक्त आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ब्यूरो को सौंपा गया है। उक्त सभी आरोपी आरंभ से ही अवैध कोल लेवी वसूली में सक्रिय रहे हैं। इनसे पूछताछ पर नये तथ्यों का खुलासा होने की पूर्ण सम्भावना है।