सारंगढ़ बिलाईगढ़ । मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय रुप में उडनदस्ते का गठन किया गया है। साथ ही अवैध उत्खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे है।
माह अप्रैल-मई 2024 दौरान दिनांक 18 अप्रैल 2024 को कोयले के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन को जप्त कर थाना सरसीवा के सुरक्षार्थ में रखा और अर्थदण्ड की राशि वसूल किया गया। 20 अप्रैल 2024 को कटंगपाली – बोंदा क्षेत्र तहसील-सरिया में खनिज डोलोमाईंट के अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए 03 प्रकरण दर्ज कर वाहन, कटंगपाली मशीनों को ग्राम पंचायत कटंगपाली के सरपंच की अभिरक्षा में दिया गया। 20 अप्रैल को ही भटगाव क्षेत्र में खनिज चूना पत्थर के अवैद्य परिवहन में संलिप्त 03 वाहनों पर कार्यवाही की गई। सारंगढ़ क्षेत्र में 20 और 30 अप्रेल को तथा 01 मई 2024 को खनिज चूना पत्थर के अवैध परिवहन में 03 वाहन पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के महत् कार्यवाही की गई। इसी प्रकार 8 मई 2024 को बिलाईगढ- भटगाँव क्षेत्र में निरीक्षण दौरान खनिज चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त 03 वाहन पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। समय-सीमा में खनिज रेत के संबंध में दर्ज प्रकरण पर जिला खनिज विभाग द्वारा 11 मई को सरसीवा क्षेत्र में जाँच में खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन पर कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना सरसीवा के सुपुर्दगी में दिया गया। 16 मई को तहसील सारगढ क्षेत्र के ग्राम सिघनपुर में खनिज रेत का अवैद्य भण्डारण पर पुनः कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से भंडारित खनिज रेत लगभग 100 हाईवा पर जप्ती की कार्यवाही कर ग्राम पंचायत सिघनपुर के उप सरपंच के सुरक्षार्थ में रखा गया। इस तरह विगत 01 माह में उडनदस्ता व विभागीय जाँचदल द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण में कुल 15 प्रकरण दर्ज की गई। इन 03 प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण कर अर्थदण्ड की राशि 1,54,110/- (एक लाख चौवन हजार एक सौ दस रुपए) वसूल की गई। शेष 12 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।