तंबाकू उत्पाद की बिक्री के प्रतिबंध पर कुल 33 चालान काटे गए

छत्तीसगढ़ महासमुंद

महासमुन्द ।  विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति विश्व तंबाकू निषेध दिवस  इस वर्ष भी मनाया गया। इस वर्ष का थीम ‘‘तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चो को बचाना‘‘ है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू का नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों एवं उन मितानिनों को जिन्होंने नशा उन्मूलन हेतु पहल किया उन्हें प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही श्याम बाला जी महाविद्यालय में नशा मुक्ति जागरुकता कार्यशाला एवं चित्रकला प्रतियोगिया का आयोजन किया गया। जिसमे 70 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया व जिला तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तत्पश्चात प्रतियोगिता में भाग लिए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया एवं प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में आए छात्रों को शील्ड बैग व प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान शपथ ग्रहण व एंटी टोबैको मॉनिटर बनाया गया एवं आई.ई.सी वितरित की गई। 

 इस उपलक्ष्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही में औषधि निरीक्षक  अखिलेश पांडे एवं अवधेश भारद्वाज द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 अ नबालिको के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व  धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के तहत् कुल 33 चालान काटे गए।