Accused of raping a minor gets 20 years in jail https://khaskhabar.news

कोर्ट ने पति-पत्‍नी को सुनाई उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ धमतरी

दो साल पहले लाठी-डंडे से पीटकर ले ली थी जान

धमतरी।
छत्‍तीसगढ़ के धमतरी जिले में 2022 में जमीन विवाद को लेकर एक शख्‍स ने राजेन्द्र पारख की राड और लाठी से पीट-पीटकर हत्‍या कर दी थी। इस वारदात में आरोपित की पत्‍नी ने भी साथ दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजेन्द्र पारख की हत्‍या के जुर्म में आरोपित फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्‍नी फुलेश्वर बाई निर्मलकर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
यह घटना 16 मई 2022 की है। धमतरी निवासी राजेन्द्र पारख की ग्राम अमेठी थाना अर्जुनी में जमीन है। उसके बगल में फिरंगी निर्मलकर 59 वर्ष व उसकी पत्नी फुलेश्वर बाई निर्मलकर उम्र 55 वर्ष का निवास है। राजेन्द्र के साथ निर्मलकर दंपति का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
16 मई 2022 को राजेन्द्र पारख अमेठी गया था। जहां फिरंगी निर्मलकर ने जमीन विवाद को लेकर राड व लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में फुलेश्वर भी पति के साथ शामिल रही। अर्जुनी पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ऊषा गेंदले ने दोनों पक्ष को सुनने व सभी सबूतों को देखने के बाद आरोपित दंपति पर दोष सिद्ध होना पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त फिरंगी व पत्नी फुलेश्वर बाई निर्मलकर ग्राम अमेठी थाना अर्जुनी निवासी को धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।