Breaking: Collector served notice to PWD SDO

ED के आरोपों पर मुख्यमंत्री का SC में जवाब

राष्ट्रीय

बोले – मेरे खिलाफ बयान देने वालों का BJP से करीबी संबंध’

नई दिल्ली I
अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. वह दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में कहा है कि ईडी ने जिन चार गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है, उनका भाजपा से संबंध है. बकौल अरविंद केजरीवाल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी हैं. वहीं दूसरे गवाह सरथ रेड्डी की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया था.
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता एवं सीएम प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय, गोवा सीएम की करीबी और उनकी कैंपेन मैनेजर के बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया. केजरीवाल ने कहा है कि ईडी को हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली है. उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर कोर्ट में पेश किए.
अरविंद केजरीवाल ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया था. प्रवर्तन निदेशालय ने गत बुधवार को केजरीवाल की इस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था. जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में, दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितताएं सामने आने और मामले की जांच के दौरान लगभग 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए.
हलफनामे में ईडी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख नौ बार तलब किए जाने के बावजूद पूछताछ से बच रहे थे. केंद्रीय जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में अपने एफिडेविट के ​जरिए स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तब हुई जब उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के समन को बार-बार नजरअंदाज किया और दिल्ली उच्च न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त करने में विफल रहे. प्रवर्तन निदेशालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके कद और पद की परवाह किए बिना, पर्याप्त सबूतों पर आधारित है, साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है. बता दें कि केजरीवाल की ओर से अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया गया है. दिल्ली के सीएम की ओर से आरोप लगाया गया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई.
हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने ईडी के दावों को खारिज किया और आरोप लगाया कि जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में झूठ उगल रही है, उसके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. दिल्ली की सत्ता में काबिज पार्टी ने कहा, ‘ईडी भाजपा की पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रही है. यह ईडी की जांच नहीं है, बल्कि भाजपा की जांच है. भाजपा अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में बाधा डालना चाहती है.’ जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे.