आदर्श आचार संहिता के बारे में दी आवश्यक जानकारी
गरियाबंद I
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में निर्वाचन की तैयारियां के संबंध में आज राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के पालन एवं चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने राजनैतिक दलों को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर देशभर सहित जिले में भी आदर्श आचार संहिता 16 मार्च से लागू हो गया है। उन्होंने राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के घोषणा के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक नियम एवं कानून के दायरे में क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। राजनीतिक सभाओं के आयोजन के संबंध में भी चुनाव आयोग के दिशा – निर्देशां के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस की शुरूआत और समाप्ति का समय और स्थान पहले से तय किया जाना चाहिए और उसकी अनुमति लिखित तौर पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी दलों – अभ्यर्थियों को निर्वाचन के समान अवसर सिनश्चित कराने के लिए सार्वजनिक स्थान में सभा करने की अनुमति दी जाती है। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों का सहयोग करना चाहिए। निर्वाचन अभियान में लगे सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र लगाना चाहिए। इस दौरान बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राकेश कुमार गोलछा, अपर कलेक्टर श्री अरविन्द पाण्डेय सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बैठक में बताया कि निर्वाचन संचालन संबंधी कोई भी शिकायत व समस्या निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ला सकेंगे। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी को 1 दिन में नगद के रूप में 10 हजार रूपये से अधिक का कोई भुगतान न करें। निर्वाचकों की जाति संप्रदाय के आधार पर कोई राजनीतिक अपील नहीं की जानी चाहिए। मतदान में ऐसी गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए, जिससे भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध माना गया है, जैसे – रिश्वत देना, डराना धमकाना, अनुचित प्रभाव डालना, अन्य मतदाता का मत डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना। जुलूस में शामिल व्यक्तियों को कोई भी हथियार नहीं ले जाना चाहिए। अन्य दलों और अभ्यर्थियों द्वारा लगाये गये पोस्टरों को हटाया या खराब नहीं करना चाहिए।