निष्पक्ष-शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जशपुर जिले में आचार संहिता लागू

छत्तीसगढ़

जशपुनगर । भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है एवं आयोग द्वारा आगामी निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।


जशपुर जिला में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न किया जा सके और चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जशपुर जिले के अंदर सभी राजनीतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श संहिता का पालन करने का आदेश देती हूं।