सूरजपुर । कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी रोहित व्यास छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2023-24 नियम अनुसार होली पर्व (जिस दिन रंग खेला जाए) के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार 25 मार्च 2024 (होली पर्व) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त तिथि को जिले की समस्त देशी/विदेशी / कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रखी जायेगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।