पार्षद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

छत्तीसगढ़ भिलाई

भिलाई । सुपेला थाना पुलिस ने भिलाई नगर निगम के पार्षद और उप सभापति इंजीनियर सलमान पिता मोहम्मद सुभान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शारदापारा वार्ड 35 छावनी भिलाई निवासी सलमान के ऊपर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लडऩे का आरोप है। सुपेला पुलिस ने उनके खिलाफ  धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग और जानबूझ कर दस्तावेजों में कूट रचना के मामले में धारा 467, 468, 71 एवं 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने इस मामले में सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि साल 2021 में नगर निगम भिलाई का चुनाव आयोजित किया गया था। उसमें इंजीनियर सलमान ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। इन्ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित वार्ड से चुनाव जीता है।