केबीसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपी धनबाद, झारखण्ड से गिरफ्तार

कोरिया छत्तीसगढ़

कोरिया I
पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रभारियों को पुराने लंबित मामलों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिणाम स्वरुप सायबर सेल कोरिया को सायबर धोखाधड़ी के एक प्रकरण में सफलता हासिल हुई है।
दिनांक 21 जुलाई 2022 को प्रार्थी सत्यम गुप्ता पिता रूद्र कुमार गुप्ता निवासी स्कूलपारा बैकुण्ठपुर द्वारा अपने साथ हुए धोखाधड़ी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कोरिया को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने शिकायत आवेदन पत्र में लेख किया था कि दिनांक 03.06.2022 को प्रार्थी के मोबाईल में व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से राणा प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने स्वयं को केबीसी डिपार्टमेन्ट से बैंक मैनेजर मुंबई का होना बताकर 25 लाख रूपये की केबीसी वाली लॉटरी निकलना बताया गया था एवं प्रार्थी को झासा दिया कि केबीसी वाली लॉटरी लेने के लिए टैक्स के रूप में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जिस पर प्रार्थी ने आरोपी अमित साव के खाते में 1,50,000/- रूपये जमा करवाया है। पुनः आरोपियों द्वारा दिनांक 10.06.2022 को कहा गया कि यदि 25 लाख रूपये रकम के लिए दस हजार रूपये और डालना पड़ेगा, कहां गया प्रार्थी के द्वारा मना करने पर एवं पैसा वापस मांगने पर प्रार्थी से गाली गलौज भी किया गया।
जाँच के दौरान सायबर सेल में आरोपियों की जानकारी खंगाली गई, जिससे पता चला की सभी आरोपीगण झरिया, धनबाद, झारखण्ड के है। जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया के मार्गदर्शन में नि. विनोद पासवान, प्रभारी सायबर सेल के नेतृत्व में एक टीम को आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें पड़कने के लिए दिनांक 16 मार्च 2024 को झरिया धनबाद रवाना किया गया था। अगले ही दिन दिनांक 17 मार्च को उक्त टीम ने इस प्रकरण के सभी 03 आरोपियों अमित साव पिता गोपाल साव उम्र 23 वर्ष निवासी टैक्सी स्टैंड, आकाश कुमार पिता दिनेश राम उम्र 24 वर्ष निवासी झरिया एवं मनीष कुमार सिंह पिता स्व० रामकुमार सिंह जाति भूमिहार उम्र 24 वर्ष निवासी झरिया को झरिया, धनबाद, झारखण्ड से गिरफ्तार कर बैकुंठपुर जिला कोरिया लाया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों में – 1. अमित साव पिता गोपाल साव उम्र 23 वर्ष निवासी टैक्सी स्टैंड, झरिया 2. आकाश कुमार पिता दिनेश राम उम्र 24 वर्ष निवासी झरिया 04 नम्बर एवं 3. मनीष कुमार सिंह पिता स्व० रामकुमार सिंह जाति भूमिहार उम्र 24 वर्ष निवासी झरिया 04 को झरिया धनबाद शामिल है
आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पायें जाने पर धारा 120(बी), 419, 420 भा.द.वि. एवं 66(डी) आईटी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में नि. विनोद पासवान प्रभारी सायबर सेल, आ. प्रदीप साहू, आ. अजीत राजवाड़े, आ. अमित भारद्वाज एवं सैनिक विकास सिंह का सराहनीय योगदान रहा है।