Sunday, May 11, 2025

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चुनाव कार्य में लापरवाही शिक्षक समेत 2 निलंबित

शिक्षक नशे में धुत्त होकर पहुंचे थे मतदान सामग्री लेने

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने की कार्यवाही

सारंगढ़ बिलाईगढ़।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ में शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक नशे में धुत्त होकर चुनाव ड्यूटी में पहुंचे थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीनों को निलंबित कर दिया है।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के लिए रविवार को मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण कर रवाना किया जाना था। इस कार्य के लिए व्याख्याता एलबी परमानंद रघुवंशी की भी ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी टाइम में वह सामग्री उठाने के लिए शराब पीकर पहुंच गए थे। संवेदनशील ड्यूटी को भी लापरवाही में लेने की जानकारी मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने इसे गंभीरता से लिया और व्याख्याता एलबी परमानंद रघुवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
इनके अलावा सहायक ग्रेड-3 प्रीतम साहू और सहायक प्राध्यापक अनुप टोप्पो भी चुनाव ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए। इनकी इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम के तहत इन दोनों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके साथी जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के दो जिलों में चुनावी कार्यो में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। कोरिया में दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बलौदाबाजार में 276 शिक्षकों और कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है।
निलंबित कर्मचारियों में सोनहत तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 प्रणव भट्टाचार्य और सोनहत के सहायक ग्रेड-1 रामसेवक सिंह धुर्वे शामिल है। निलंबन के दौरान दोनों का मुख्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभााग बैकुंठपुर निर्धारित किया गया है।
वहीं, बलौदाबाजार में चुनावी कार्य में लापरवाही बरतने वाले 276 शिक्षकों और कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है। ये सभी कर्मचारी मतदान दलो के प्रशिक्षण से बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये थे। कलेक्टर दीपक सोनी ने नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब देने के निर्देश दिये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि, निर्वाचन जैसे संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतना छतीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम और छतीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 17(2)(3) के अनुसार कार्यवाही योग्य है। जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं होने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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