बलौदाबाजार I
आबकारी आयुक्त सह सचिव महादेव कावरे सर के निर्देश के तारतम्य में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर अनिमेष नेताम एवं जिला आबकारी अधिकारी एल के गायकवाड़ जिला बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में दिनांक 16/11/2023 को आबकारी विभाग को सूचना मिला कि ग्राम खैरी में नाला के किनारे भारी मात्रा में अवैध तरीके से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है l
सूचना मिलने पर टीम के साथ ग्राम खैरी में पहुंचे वहां नाला के किनारे झाड़ियों में 6 सफेद रंग के प्लास्टिक के जरीकेन (प्रत्येक क्षमता 20.0 लीटर ) में 120. 0 लीटर एवम पॉलिथीन की झिल्लियों मे भरा लगभग 40. 0 लीटर, कुल मात्रा =160. 0 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया गया l तथा 55 प्लास्टिक बोरियां में महुआ लाहन (प्रत्येक क्षमता 40 कि. ग्रा) कुल मात्रा =2200 किलोग्राम लाहन का मौके पर नष्टीकरण किया गया।
अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(च), 34(2) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है l उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक , मनराखन नेताम जैलेश सिंह एवम आबकारी प्रधान आरक्षक मिर्जा जफर बेग, सूर्यकांत वर्मा, मदन लाल ध्रुव नगर सैनिक दुर्गा ध्रुव, दुर्गेशवरि कुर्रे का योगदान रहाl